समानता और गरिमापूर्ण जीवन जीना, सबका मौलिक अधिकार
*रीतिका शुक्ला
सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 6 सितम्बर 2018 को एकमत से 158 साल पुरानी IPC की धारा 377 के उस हिस्से को निरस्त कर दिया, जो सहमति से बनाए गए अप्राकृतिक यौन संबंध को अपराध की श्रेणी में रखता था| इस धारा के इस हिस्से के हटने के बाद समलैंगिक समुदाय के लोग और जो उनके इस लड़ाई के दौरान समर्थक रहे है , उन्होंने इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत जोश के साथ किया | मै और मेरी ही तरह कई और समर्थक भी उनकी इस जीत के जश्न में शामिल हुए , लेकिन वहां पर आई मीडिया ने इस पूरी तस्वीर को ही बदल डाला | हमको समर्थक से समलैंगिक बना दिया गया, यह मुझे सुबह का अखबार देखकर पता चला |

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Meaning of Rainbow...P.C- Google |
मेरी तरह
एक और समर्थक है , जिनको उनके जाननेवालो ने पुछा कि “क्या आप वो है ?” मतलब जनाब
आप तो समलैंगिक शब्द को बोलना भी पाप समझते है और जो वहां समर्थक हो उनको भी आपने
अलग श्रेणी में डाल दिया | सच में तरस आता है मुझे इस सोच पर | आखिर हम कब समानता और
गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार को समझ पाएगे? शायद ही हम और आप कभी समलैंगिक समुदाय के लोगो
के संघर्ष को महसूस कर पाएगे |
अगर मै मीडिया के बारे में बात करू, तो ऐसा ही कुछ हमारे न्यूज़ पेपर ने भी किया उन्होंने बिना कुछ जाने और हमसे पूछे पिक्चर कैप्शन के साथ लिख दिया कि होमो सेक्सुअल ने किया खुशी का इजहार | बात बस यही पर ख़त्म नहीं होती मेरी ही तरह एक और सपोर्टर जो कि इस समुदाय से ताल्लुक नहीं रखती है, उनके बारे में एक प्रतिष्ठित पेपर में उनकी फोटो के साथ यह लिखा गया कि “ इस फैसले के बाद लोगो में हम लोगो के प्रति स्वीकारिता बढ़ेगी| यह हमारे कम्युनिटी के लिए एक बड़ी जीत के साथ ही हमारी भावनाओं की क़द्र की है |” अब इस तरह से किसी के बारे कुछ भी नहीं लिख सकते है, अगर आप किसी की बाईट ले रहे है तो वही लिखे जो उसने कहा है आप किसी पहचान नहीं बदल सकते है |
खैर आज मुझे एक बात तो समझ आई है कि अगर आप समलैंगिक नही है, तो
समलैंगिक को सपोर्ट भी नहीं कर सकते है, ऐसी ताकियानूसी सोच हमारे समाज की है | प्यार तो प्यार होता है वो न धर्म देखता है ,
न जाति, न उम्र और न लिंग | प्यार को आप बस महसूस कर सकते है | और आप किसी को बस
इस बात को लेकर जज नहीं कर सकते कि वो समलैंगिक है | इंसान है हम सब और इंसानियत
ही सबसे बड़ा धर्म और मजहब है |
यह हिस्सा रहेगा लागू
आपको बता दे कि धारा 377 में प्रदत्त पशुओं ओर
बच्चों से संबंधित अप्राकृतिक यौन संबंध स्थापित करने को अपराध की श्रेणी में रखने
वाले प्रावधान वैसे ही रहेंगा| उच्चतम न्यायालय ने कहा
कि पशुओं और बच्चों के साथ अप्राकृतिक यौन क्रिया से संबंधित धारा 377 का हिस्सा पहले की तरह
ही लागू रहेगा|
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